30 सितंबर से सरकार बदल रही है क्रेडिट और डेबिट कार्ड के नियम, तुरंत पढ़े (Government makes changes in Credit and Debit Cards)
30 सितम्बर से देश भर में क्रेडिट और डेबिट कार्ड के नियमो में बदलाव होने जा रहा है ! क्रेडिट और डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले इस खबर को जरुर पढ़े ! रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा क्रेडिट और डेबिट कार्ड के नियमो में चार जरूरी बदलाव किया जा रहे है और 30 सितम्बर से इन नियमो को लागु भी कर दिया जायेगा !
यह बदलाव इंटर नेशनल ट्रांजेक्शन ,ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और कांटेक्ट लैस कार्ड ट्रांजेक्शन सम्बन्धित है ! अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन ,ऑनलाइन लेनदेन और कांटेक्ट लैस कार्ड से लेनदेन के लिए उपभोक्ताओ को प्राथमिकता दर्ज करनी होगी ! आवेदन करने पर ही उपभोक्ताओ को सर्विस दी जाएगी ! रिजर्व बैंक ने सभी बैंको से कहा है कि उपभोक्ताओ को क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी करते समय घरेलू ट्रांजेक्शन की अनुमति देनी चाहिए !
आवश्यकता न होने पर ATM से पैसे निकलते समय POS टर्मिनल पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजेक्शन की अनुमति न दे ! अपने कार्ड पर किसी भी सर्विस को एक्टिवेट करने या डीएक्टिवेट करने का अधिकार उपभोक्ताओ को दिया गया है ! दिन में किसी भी समय उपभोक्ता अपनी ट्रांजेक्शन की लिमिट को बदल सकता है ! इन्टरनेट बैंकिंग ,मोबाईल ऐप , ATM मशीन या IVR के द्वारा आप कभी भी अपने कार्ड की ट्रांजेक्शन लिमिट में बदलाब कर सकते है ! इन नियुमो में बहुत पहले ही बदलाब किया जाना था लेकिन कोविड -19 की वजह से कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया था !
क्रेडिट और डेबिट कार्ड के नियम
रिजर्व बैंक ने सभी बैंको से कहा है कि उपभोक्ताओ को क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी करते समय घरेलू ट्रांजेक्शन की अनुमति देनी चाहिए !
आवश्यकता न होने पर ATM से पैसे निकलते समय POS टर्मिनल पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजेक्शन की अनुमति न दे ! अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन ,ऑनलाइन लेनदेन और कांटेक्ट लैस कार्ड से लेनदेन के लिए उपभोक्ताओ को प्राथमिकता दर्ज करनी होगी ! उपभोक्ताओ को आवश्यकता होने पर ही सर्विस दी जाएगी जिसके लिए उन्हें आवेदन करना होगा !दिन में किसी भी समय अपने कार्ड की ट्रांजेक्शन लिमिट बदल सकता है !
आप ये फैसला कभी भी कर सकते है कि आपको अपने कार्ड पर घरेलू ट्रांजेक्शन करनी है या इंटर नेशनल ट्रांजेक्शन ! उपभोक्ता अपने कार्ड पर किसी भी सर्विस को अपनी इच्छानुसार एक्टिवेट करने या डीएक्टिवेट कर सकता है ! इन्टरनेट बैंकिंग ,मोबाईल ऐप , ATM मशीन या IVR के द्वारा आप कभी भी अपने कार्ड की ट्रांजेक्शन लिमिट में बदलाब कर सकते है ! रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी किये गये क्रेडिट और डेबिट कार्ड के नियम 30 सितम्बर 2020 को लागु किये जायेगे !
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